बिना अनुमति के भवन निर्माण पर होगी कार्रवाई
पैराग्लाइडिंग स्थल- लैंडिंग साइट क्योर के आसपास नो- कंस्ट्रक्शन जोन में निर्माण रोकने के प्रशासन ने दिए निर्देश, नोटिस जारी
कार्यालय संवाददाता -बैजनाथ
विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल लैंडिंग साइट क्योर के आसपास निर्धारित नो- कंस्ट्रक्शन जोन में कथित तौर पर हो रहे निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पैराग्लाइडिंग पायलटों की सुरक्षा और लैंडिंग क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम बैजनाथ संकल्प गौतम के निर्देशों पर नगर पंचायत बीड़ ने स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लैंडिंग साइट अथवा नो-कंस्ट्रक्शन जोन में किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। गौर हो कि लैंडिंग साइट के समीप पिछले कुछ दिनों से बांस आदि की मदद से अस्थायी ढांचे खड़े किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अमुक व्यक्ति को तुरंत काम रोकने के निर्देश दिए हैं साथ ही उसे नोटिस भी जारी किया गया है।
इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लैंडिंग क्षेत्र के आसपास किसी भी तरह का निर्माणए ढांचा अथवा अन्य अवरोध पैराग्लाइडिंग पायलटों के लिए खतरा बन सकता है। बीड़ की लैंडिंग साइट पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उड़ान भरने के बाद पायलट इसी क्षेत्र में सुरक्षित लैंडिंग करते हैं। ऐसे में लैंडिंग मार्ग और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह खुला एवं बाधामुक्त रहना आवश्यक है। विशेषकर बरसात के मौसम में मौसम में अचानक बदलाव और हवा की दिशा में परिवर्तन होने की स्थिति में लैंडिंग क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवरोध दुर्घटना का कारण बन सकता है। कनिष्ठ अभियंता विकास ठाकुर ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भवन निर्माणए भवन विस्तार या अन्य निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
क्या बोले नगर पंचायत बीड़ के जेई विकास ठाकुर
नगर पंचायत बीड़ के कनिष्ठ अभियंता विकास ठाकुर ने बताया कि भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करवाना भी आवश्यक है। बिना स्वीकृत नक्शे के भवन को बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। यदि किसी भवन में आवश्यक अनुमति के बिना निर्माण पाया जाता है तो संबंधित विभागों के माध्यम से उपलब्ध बिजली- पानी के कनेक्शनों के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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