तनख्वाह के साथ इसी महीने एरियर, हिमाचल सरकार ने जारी की अधिसूचना

By: Aug 18th, 2026 5:34 pm

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—शिमला

हिमाचल सरकार ने 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप क्लास फोर कर्मचारियों को वेतन एरियर और पेंशनरों को पेंशनर एरियर की किस्त जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से ये अधिसूचना आज जारी की गई। इसके अनुसार राज्य के नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के तहत लंबित वेतन एरियर जारी किया जाएगा। सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक पात्र नियमित ग्रुप-डी कर्मचारी को कुल देय एरियर में से 20 हजार रुपए की राशि अगस्त, 2026 के दौरान नकद प्रदान की जाएगी।

यानी इसी महीने के वेतन के साथ ये भुगतान हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत किया जाएगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि एरियर के भुगतान से संबंधित अन्य सभी नियम एवं शर्तें विभाग द्वारा 17 सितंबर 2022 को जारी आदेशों के अनुसार पूर्ववत लागू रहेंगी। इस संबंध में सभी विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, सभी उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पहली जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया (एरियर) की एक और किस्त जारी करने का फैसला लिया है।

सरकार के निर्णय के अनुसार क्लास थ्री के उन पेंशनभोगियों, जिनकी मूल पेंशन 40 हजार रुपए तक तथा पारिवारिक पेंशन 24 हजार रुपए तक है, उन्हें कुल बकाया का 35 प्रतिशत जारी किया जाएगा। क्लास टू के उन पेंशनभोगियों, जिनकी मूल पेंशन 50 हजार रुपये तक तथा पारिवारिक पेंशन 30 हजार रुपये तक है, को 15 प्रतिशत एरियर मिलेगा। वहीं क्लास वन के 60 हजार रुपये से 1,09,300 रुपए तक की मूल पेंशन तथा 40 हजार रुपए से 65,580 रुपये तक की पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी 15 प्रतिशत बकाया जारी किया जाएगा। इस किस्त के बाद क्लास थ्री के पेंशनभोगियों को अब तक कुल बकाया का 55 प्रतिशत, जबकि क्लास वन और क्लास टू के पेंशनभोगियों को कुल बकाया का 35 प्रतिशत जारी हो चुका होगा। वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पहले दी गई अंतरिम राहत (इंटरिम रिलीफ) और महंगाई राहत (डीआर) की निर्धारित किस्तों का समायोजन कुल एरियर में किया जाएगा तथा केवल शुद्ध देय राशि का ही भुगतान किया जाएगा। यदि किसी पेंशनभोगी से कोई अतिरिक्त राशि वसूल की जानी है तो उसे भी बकाया राशि से समायोजित कर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।


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