मोहर्रम जुलूस में आगजनी का प्रदर्शन करने वाले तीन मुख्य आरोपियों पर रासुका
उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर थाना पुलिस ने मोहर्रम जुलूस के दौरान आगजनी का प्रदर्शन करने वाले तीन मुख्य आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई कर उन्हें केंद्रीय जेल भैरवगढ़ भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने विज्ञप्ति में बताया कि गत 23 जून को बड़नगर थाना क्षेत्र में मोहर्रम के रात्रि जुलूस के दौरान हुसैनी द्वारा क्रेन की सहायता से एक पुरानी वैन को लटकाकर उसमें पटाखे लगाकर आगजनी का प्रदर्शन किया गया था। घटना में संलिप्त कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
पुलिस के अनुसार घटना में मुख्य रूप से संलिप्त शोएब (33), जाहिद उर्फ जावेद (27) एवं तफ्सील उर्फ तस्लीम (21), सभी निवासी बड़नगर, के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के लिए प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के परीक्षण के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने तीनों आरोपियों को तीन माह की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए। आदेश के पालन में तीनों आरोपियों को केंद्रीय जेल भैरवगढ़, उज्जैन में दाखिल कराया गया है। डिटेंशन आदेश की गृह विभाग द्वारा भी पुष्टि की गई है।
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