डाक्टरों पर हमला बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्षद की जमानत पर लगाई रोक
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों पर किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने ठाणे जिला के नगर निगम अस्पताल में डाक्टरों पर कथित हमले के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को बांबे हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी और उन्हें तीन दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
पीठ ने कहा कि यह संदेश स्पष्ट और जोरदार तरीके से जाना चाहिए कि मेडिकल बिरादरी को छुआ नहीं जा सकता। वे लोगों की सेवा करते हैं और इस तरह उन पर हमला नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्हात्रे की घटना के बाद उसी राजनीतिक दल से जुड़ी ऐसी ही एक अन्य घटना भी सामने आई थी। इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App or iOS App
