दवाई न पहुंचाने पर कुरियर कंपनी को 30 हजार जुर्माना

By: Sep 12th, 2026 12:50 am

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-नाहन
जिला उपभोक्ता फोरम नाहन ने साउथ ऑस्ट्रेलिया में दवाइयों का कुरियर नहीं पहुंचाने के मामले में कुरियर कंपनी को शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपए मानसिक प्रताडऩा के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को दवाइयों की कीमत, कुरियर शुल्क के अलावा 20 हजार रुपए अदालत खर्च भी देना होगा। शिकायत दर्ज होने की तिथि से दवाइयों की कीमत और कुरियर शुल्क पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। शिकायतकर्ता नाहन निवासी राजेंद्र सिंह बब्बी के अधिवक्ता वीरेंद्र पाल शर्मा ने बताया कि राजेंद्र ने अपने चचेरे भाई राहुल सिंह, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और नाहन के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. पीटर डिसूजा से उपचार ले रहे थे, के लिए एक सितंबर 2014 को 4237 रुपए की दवाइयां ऑन डॉट कुरियर एंड कार्गो लिमिटेड के माध्यम से भेजी थीं। इसके लिए 2750 रुपए कुरियर शुल्क दिया गया था।

दवाइयां समय पर नहीं पहुंचने पर शिकायतकर्ता ने कंपनी से कई बार संपर्क किया, लेकिन उसे कुरियर भेजे जाने का आश्वासन मिलता रहा। दवाइयां नहीं मिलने से राहुल सिंह को परेशानी हुई और बाद में दूसरी कुरियर कंपनी से दवाइयां भेजनी पड़ीं। इसके बाद राजेंद्र बब्बी ने कंपनी और नाहन शाखा प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की। फोरम अध्यक्ष जस्टिस डीआर ठाकुर, सदस्य विजय श्री गौतम और जसविंदर सिंह सिद्धु ने शिकायत पर फैसला सुनाया। मामले की पैरवी अधिवक्ता वीरेंद्र पाल शर्मा ने की।


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