अगले महीने मिलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स के बिल

By: Sep 15th, 2026 12:02 am

शिमला में उपयोग पोर्टल पर डाटा शिफ्ट होने से हुई देरी

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
राजधानी शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी होने का इंतजार कर रहे करीब 36 हजार शहरवासियों को अभी एक महीने और इंतजार करना पड़ेगा। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बचे हुए उपभोक्ताओं के प्रॉपर्टी टैक्स बिल जनरेट करने का काम चल रहा है और अगले महीने तक सभी लंबित बिल जारी कर दिए जाएंगे। इस साल केंद्र के उपयोग पोर्टल पर प्रॉपर्टी टैक्स का डाटा शिफ्ट करने की प्रक्रिया के चलते बिल जारी करने में देरी हुई है। नगर निगम की ओर से अभी तक करीब 9 हजार उपभोक्ताओं को ही प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी किए गए हैं। इन बिलों के आधार पर निगम करीब 7 करोड़ रुपए का टैक्स भी वसूल चुका है। वहीं, शहर में करीब 45 हजार प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ताओं में से लगभग 36 हजार लोगों को अभी तक बिल नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में शहरवासी टैक्स जमा करवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले शहरवासियों की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि आम तौर पर लोग समय पर बिल जमा करवा देते हैं।

खासकर नगर निगम की ओर से मिलने वाली दस प्रतिशत छूट का लाभ उठाने के लिए लोग बिल जारी होते ही टैक्स जमा करवाने की कोशिश करते हैं। इस बार लोग टैक्स जमा करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास बिल ही नहीं पहुंच पाया है। शहरवासी हर दिन नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपने बिल की स्थिति पता कर रहे हैं। कई लोग निगम अधिकारियों और कर्मचारियों से यह जानकारी ले रहे हैं कि उनका बिल कब जारी होगा। लोगों का कहना है कि समय पर टैक्स जमा करवाने के बावजूद बिल नहीं मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित डाटा को उपयोग पोर्टल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा है। इसी कारण इस साल प्रॉपर्टी टैक्स के बिल सामान्य समय के मुकाबले काफी देर से जारी हो रहे हैं। निगम प्रशासन अब लंबित उपभोक्ताओं के बिल जनरेट करने का काम तेजी से पूरा करने में जुटा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि डाटा शिफ्टिंग में समय लगने के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब लंबित बिल तेजी से जनरेट किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अगले महीने तक सभी बकाया बिल जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद उपभोक्ता टैक्स जमा कर सकेंगे।


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