आंसर शीट की कॉपी लेने पर अब रिवैल्युएशन से नहीं रोक सकेगा बोर्ड
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश
दिव्य हिमाचल ब्यूरो— नई दिल्ली
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि आरटीआई अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिका की प्रति मांगने वाले विद्यार्थियों से आरटीआई नियम, 2012 में तय शुल्क के अनुसार ही फोटोकॉपी का शुल्क लिया जाना चाहिए। साथ ही, आयोग ने सीबीएसई के उस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई है, जिसके तहत आरटीआई के जरिए उत्तर पुस्तिका लेने के बाद विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन की मांग नहीं कर सकता। यह मामला सीबीएसई कक्षा 10वीं के एक विद्यार्थी की आरटीआई याचिका से जुड़ा है।
विद्यार्थी ने महंगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण आरटीआई अधिनियम के तहत अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां मांगी थीं। विद्यार्थी ने कक्षा 10 गणित मानक के सेट-3 के प्रश्नपत्र की कठिनाई, अंक निर्धारण में अपनाई गई मॉडरेशन नीति और अपनी उत्तर पुस्तिका में काटे गए अंकों को लेकर भी सवाल उठाए थे। सीआईसी ने सीबीएसई को आरटीआई के तहत मांगी गई उत्तर पुस्तिकाएं निर्धारित फोटोकॉपी शुल्क पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने सीबीएसई को 19 मई, 2025 के परिपत्र में संशोधन करने की सिफारिश की है।
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