12 स्कूलों में 4413 बच्चों को पोक्सो एक्ट पर बांटा ज्ञान

By: Oct 30th, 2026 12:56 am

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर ने जिला के विभिन्न खंडों में व्यापक स्तर पर विधिक जागरूकता शिविरों में फैलाई जानकारी, गुड-बैड टच पर भी दिए टिप्स
दिव्य हिमाचल ब्यूरो- नाहन
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार चलाए जा रहे पैन इंडिया अवेयरनेस कैंपेन सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा जिला के विभिन्न खंडों में व्यापक स्तर पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। जिला के कुल 12 विद्यालयों को इस अभियान के तहत कवर किया गया। जिनमें बीबीजीत कौर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब, रावमा पाठशाला जमनीवाला, रावमा पाठशाला मिश्रवाला, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनार खंड ददाहू, रावमा पाठशाला लुधियाना, पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नारग, रावमा पाठशाला वासनी खंड राजगढ़, रावमा पाठशाला बिरला खंड ददाहू, कॉर्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरघाट, रावमा पाठशाला निहालगढ़ तथा पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब शामिल हैं। कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल में उपासना शर्मा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिरमौर की अध्यक्षता में बच्चों को जागरूक किया गया। पांवटा साहिब स्कूल में विकास गुप्ता एसीजेएम-सह-अध्यक्ष एसडीएलएससी पांवटा साहिब द्वारा लगभग 1400 विद्यार्थियों एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरघाट में पैनल अधिवक्ता अमना शाह द्वारा 420 विद्यार्थियों को, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निहालगढ़ में अधिवक्ता सौरव तोमर द्वारा 200 विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया गया।

पनार में नव कमल सचिव-सह-सीनियर सिविल जज डीएलएसए सिरमौर की अध्यक्षता में, पांवटा साहिब क्षेत्र के तीन विद्यालयों में राघव शर्मा सिविल जज कोर्ट नंबर-2 पांवटा साहिब, विजय चौधरी पैनल अधिवक्ता एवं रणजीत सिंह चीमा रिमांड काउंसिल एवं नारग में आकाश नेहरू अधिवक्ता, वासनी में अधिवक्ता सतेंद्र सिंह द्वारा, बिरला में पुलिस अधिकारियों के द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया। इसी प्रकार बुधवार को इस विशेष अभियान में कुल 4413 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया। सभी शिविरों में बच्चों को पोक्सो अधिनियम, 2012 के मुख्य प्रावधानों, गुड टच और बैड टच में अंतर, किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में चुप्प न रहने, तुरंत अपने अभिभावक, शिक्षक, पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और नालसा टोल फ्री नंबर 15100 पर सूचित करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों को दी जाने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में भी बताया गया। प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधन ने प्राधिकरण के इस प्रयास की सराहना की।


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