चिट्टा तस्करों की जमानत याचिकाएं खारिज, बैकवर्ड लिंकेज से मुख्य सप्लायर तक पहुंची पुलिस, जांच जारी
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
शिमला पुलिस की नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को उस समय मजबूती मिली, जब चिट्ट तस्करी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दीं। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने गत सोमवार को तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं। पुलिस थाना ढली, जिला शिमला में दर्ज अभियोग संख्या 69/2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी दीपक वर्मा पुत्र हरदेव वर्मा निवासी ठियोग, जिला शिमला के कब्जे से करीब आठ ग्राम चिट्टा बरामद किया था। जांच के दौरान पुलिस ने नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क का पता लगाया और राजनीश डाडा पुत्र मनमोहन डाडा, निवासी मोहाली को मुख्य सप्लायर के रूप में चिन्हित किया। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने केवल चिट्टे तक सीमित न रहते हुए सप्लाई नेटवर्क की कड़ी तक पहुंचने का प्रयास किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से भी मामले में प्रभावी पैरवी की गई। इन प्रयासों के बाद विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। वहीं, पुलिस थाना वेस्ट शिमला में दर्ज अभियोग संख्या 168/2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी गोपाल सिंह कटवाल पुत्र रमेश चंद, निवासी बलाड़ा, जिला मंडी के कब्जे से पुलिस ने करीब 30 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में भी पुलिस ने तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई तथा आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
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