त्रिलोकपुर मेले में हथियार शराब और नारियल पर रोक
11 से 26 अक्तूबर तक अश्विन नवरात्र मेला, तूड़ी-भूसे से लदे ट्रकों की आवाजाही भी बंद
दिव्य हिमाचल ब्यूरो – नाहन
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने त्रिलोकपुर में 11 से 26 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी सिरमौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति कालाअंब थाना क्षेत्र तथा मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाठी, तेजधार वाले घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाएगा। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान त्रिलोकपुर मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी रोक रहेगी। मेले के दौरान मेला क्षेत्र सीमा के भीतर शराब का सेवन तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपमंडल नाहन के अंतर्गत त्रिलोकपुर में आयोजित होने वाले श्री महामाया बालासुंदरी जी आश्विन नवरात्र मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कालाअंब स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति के लिए तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक-ट्रैक्टरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला दंडाधिकारी सिरमौर द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के तहत जारी आदेश के अनुसार 11 से 26 अक्तूबर तक प्रात: छह बजे से रात्रि 10 बजे तक कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर कागज-गत्ता के कारखानों के ट्रक-ट्रैक्टर, जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरों की सहायता से तूड़ी आदि लाया जाता है व ऐसे संबंधित वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि यह निर्णय नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लिया गया है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने श्री महामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आयोजित होने वाले आश्विन नवरात्र मेला-2026 के दौरान मेला क्षेत्र में मांस एवं मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। यह मेला 11 से 26 अक्तूबर तक आयोजित किया जा रहा है।
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा के बोल
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि यह मेला आम जनमानस-श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना एवं आस्था का प्रतीक है और मेले में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु त्रिलोकपुर मंदिर में आकर अपनी आस्था एवं मनोकामनाओं के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली की बिक्री की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। उपायुक्त सिरमौर वर्मा ने बताया कि मेला अवधि के दौरान त्रिलोकपुर क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त कालाअंब से त्रिलोकपुर तक सडक़ के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में भी मेले की अवधि के दौरान विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही (पर्दे में) मांस व मछली का विक्रय करना होगा।
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