नूरपुर में पहली बार PIT-NDPS एक्ट के तहत चिट्टा तस्कर की 48.30 लाख की संपत्ति जब्त
बलजीत चंबियाल—नूरपुर
नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस जिला नूरपुर ने शमशेर सिंह की 48,30,997 रुपए की संपत्ति सरकार के पक्ष में जब्त करवाने में सफलता हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में पिट- एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध किए गए किसी नशा तस्कर की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-1 के तहत जब्त करने का यह पहला मामला बताया गया है। इस बारे एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने नूरपुर में पत्रकारों को बताया कि सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, SAFEM(FOP)A एवं एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली ने 16 अक्तूबर, 2026 को संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया। जब्त संपत्ति में जिला कांगड़ा के छन्नी गांव में स्थित दो मंजिला आवासीय मकान, जिसकी कीमत 45,90,557 रुपए आंकी गई है, तथा 2,40,440 रुपए की ड्रग मनी शामिल है। उन्होंने बताया कि पुलिस के अनुसार 30 जुलाई 2023 को डमटाल थाना क्षेत्र के भदरोया में नाकाबंदी के दौरान शमशेर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, निवासी गांव सीरत, डाकघर मोहटली, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के कब्जे से 10.1 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और 8,500 रुपए बरामद किए गए थे। इस संबंध में डमटाल थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
जांच में आरोपी के विरुद्ध पहले भी दो मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई। इनमें 15 मई, 2022 को दर्ज एफआईआर में 8.35 ग्राम और 18 सितंबर, 2022 को दर्ज एफआईआर में 9.92 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी की लगातार नशा तस्करी में संलिप्तता को देखते हुए जिला पुलिस नूरपुर ने 26 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (गृह) को पिट-एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध करने का प्रस्ताव भेजा था। इसके आधार पर 20 मार्च 2025 को निरुद्ध करने के आदेश जारी हुए और 24 मार्च 2025 को आरोपी को निरुद्ध किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी की चल-अचल संपत्तियों की वित्तीय जांच के दौरान कुल 48,30,997 रुपए की संपत्ति की पहचान की गई।
डमटाल पुलिस ने 12 जून 2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत संपत्ति फ्रीज करने का आदेश जारी किया, जिसकी पुष्टि सक्षम प्राधिकारी ने 9 जुलाई, 2025 को की। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने 16 अक्तूबर, 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-I(1) और 68-I(3) के तहत संपत्ति को सभी भारों से मुक्त सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश पारित किया। एएसपी ने बताया कि जिला पुलिस नूरपुर की इस कार्रवाई का उद्देश्य नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर भी कानूनी कार्रवाई करना है। उन्होंने बताया कि कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज करने तथा नियमानुसार जब्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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