डमटाल में नशा तस्कर के मकान पर सरकार का कब्जा, नूरपुर पुलिस का एक और बड़ा एक्शन
वंश बहल-डमटाल
हिमाचल प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस जिला नूरपुर के डमटाल थाना क्षेत्र के गांव छनी में शमशेर सिंह के मकान को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। SAFEM (FOP)A और NDPS एक्ट के तहत हुई इस कार्रवाई के बाद मकान के बाहर पुलिस ने सरकारी संपत्ति होने का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। मामला पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत थाना डमटाल क्षेत्र के गांव छनी का है, जहां शमशेर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह के दो मंजिला मकान पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए सरकारी कब्जा ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली की ओर से 16 अक्टूबर 2026 को NDPS एक्ट की धारा 68-I (1) एवं (3) के तहत संबंधित संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद 22 अक्टूबर को धारा 68U के तहत जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए 4 नवंबर को थाना डमटाल पुलिस ने मकान का कब्जा सरकार की ओर से अपने अधीन लिया। मकान के बाहर पुलिस प्रशासन की ओर से सरकारी संपत्ति होने का नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति मकान में प्रवेश करना, ताला या सील तोड़ना, कब्जा करना, किराये पर देना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी अपराध होगा।
इस कार्रवाई को नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कानून के तहत की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश है कि नशे के कारोबार से जुड़ी संपत्तियां भी कानून के शिकंजे से बाहर नहीं हैं।
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