रेयान के मालिकों को अभी राहत नहीं
गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार
चंडीगढ़— पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रेयान स्कूल समूह के मालिकों की गिरफ्तारी पर बुधवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया। रेयान पिंटों , ग्रेस पिंटों और फ्रांसिस पिंटो की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में जवाब मांगा है। प्रद्युम्न के पिता की तरफ से हाजिर हुए वकील सुशील टेकरीवाल ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस निर्मम ढंग से बच्चे की हत्या की गई है, उसे देखते हुए स्कूल के मालिकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बाद में कहा कि न्यायालय ने इसे एक गंभीर मामला बताया और कहा कि बिना सभी पक्षों की दलील सुने, इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। गौरतलब है कि आठ सितंबर को गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की विद्यालय के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया हुआ है। इसके अलावा स्कूल के दो अन्य पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये तीनों न्यायिक हिरासत में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एबी चौधरी ने कल रेयान स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करने से यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया था कि वह पिंटो परिवार को निजी तौर पर जानते हैं।
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