जींद में हत्यारे को उम्रकैद
जींद— हरियाणा में जींद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला ने लगभग दो साल पहले सरेआम छात्र की छुरा घोंपकर हत्या करने के जुर्म में सोमवार के एक युवक को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माना सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव भैरोखेड़ा के शमशेर ने 22 सितंबर, 2015 को शहर थाना में दी गई शिकायत में बताया कि उसके बेटे सुमित (21) की रंजिशन सचिन उर्फ सिन्हा हुडा काम्पलेक्स में सरेआम धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी थी। उसकी सामान्य अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। शमशेर की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने सचिन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने सचिन को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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