जीएसटी नियमों में हो बदलाव
शिमला— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों तथा दर संरचना में त्रैमासिक या छह माह के आधार पर परिस्थितियों के दृष्टिगत परिर्वतन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव महीने की पहली तारीख को अधिसूचित या लागू होने चाहिएं। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में उन्होंने कहा कि हितधारकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए। जीएसटी पोर्टल पर कार्यान्वयन विभागों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसकी अनुपस्थिति के कारण राजस्व प्राप्तियों व करदाताओं की विवरण का विस्तृत विश्लेषण संभव नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगतियों तथा कर चोरी को पकड़ने के लिए प्रणाली के प्रौद्योगिकी समाधानों में उपयुक्त व्यापार ज्ञान उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ई-वे बिल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित प्रवर्तन प्रारूप (इनफोर्समेंट मॉडयूल) को शीघ्र तैयार किया जाना है। उन्होंने इसके लिए पूर्ण परस्पर सशक्तिकरण से संबंधित शक्तियों को शीघ्र अधिसूचित करने का आग्रह किया।
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