कांग्रेस को झटका, एजेएल को नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश
Feb 28th, 2019 12:27 pm
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस को गुरुवार को तगड़ा झटका देते हुए एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया।मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने एकल पीठ के हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश पर मुहर लगा दी। खंडपीठ ने 18 फरवरी को मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने हालांकि खाली करने का समय नहीं बताया है।पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था जिसके बाद एजेएल ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ में इस वर्ष जनवरी में चुनौती दी थी।
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