जान लेने पर पूर्व सरपंच समेत 12 को उम्र कैद
सोनीपत – हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने गांव जाखौली में चुनावी रंजिश को लेकर हुए खूनी संघर्ष में युवक की हत्या और नौ अन्य को घायल करने के मामले में पूर्व सरपंच समेत 12 दोषियों को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनायी। दोषियों में तीन परिवारों के आठ सगे भाई भी शामिल हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने गांव जाखौली में चुनावी रंजिश को लेकर होली के दिन हुए खूनी संघर्ष में युवक की हत्या और ना, 323 में एक साल कैद, 148 में एक साल कैद, 506 में दो साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। गांव जाखौली निवासी तेजपाल ने 25 मार्च 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि होली पर्व के दिन ढ़ोल बाजे के साथ गांव में प्रभात फेरी निकालने की परंपरा है, जिसमें ग्रामीण खुशी मनाते हुए एक दूसरे को बधाई देते हैं। घटना के दिन सुबह भी प्रभात फेरी निकाली जा रही थी, जिसमें सरपंच गौरव गुट से पवन, अनिल, सतीश, अशोक, तेजपाल, अतुल, रोहित और अन्य शामिल थे। जब वह पूर्व सरपंच नवीन के घर के बाहर पहुंचे थे तो उन्हें ढ़ोल बजाने से रोक दिया गया था। पूर्व सरपंच नवीन और उसके गुट के साथ सरपंच गौरव गुट के लोगों का झगड़ा हो गया था। इसमें दोनों गुटों में जमकर तेजधार हथियार चले थे।
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