ऐसा तंत्र बनाएं, अपील दर्ज करवाने में न हो देरी
एजेंसियां — नई दिल्ली
देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा अपील दायर करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने सीबीआई निदेशक ने कहा है कि वह ऐसा तंत्र विकसित करें कि भविष्य में अपील दायर करने में किसी तरह की देरी न हो। छग हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ 647 दिन बाद अपील दायर होने पर शीर्ष कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए जांच एजेंसी को व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अपील दायर करने में देरी पर यह भी संदेह होता है कि उनके और आरोपियों के बीच सांठगांठ तो नहीं है? दरअसल, इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि इस मामले में अपील 647 दिनों की देरी से दायर हुई है।
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