रेणुका प्रोजेक्ट…18 पंचायतों से 1408 परिवारों की भूमि का अधिग्रहण

By: Jun 9th, 2023 1:56 am

प्रभावित परिवारों की दो चरण में सूचियां तैयार, अवलोकन के लिए पंचायतों, पटवार सर्किल, तहसील में 14 जून तक उपलब्ध, दावे -आपत्तियां भी 14 जून तक

दिव्य हिमाचल ब्यूरो – नाहन

राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी रेणुकाजी बांध परियोजना के निर्माण हेतु लगभग 947 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह निजी भूमि 18 परियोजना प्रभावित पंचायतों से भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत विगत में अधिग्रहण की गई है। इसी कड़ी में परियोजना द्वारा पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन योजना में निर्देशित परिभाषा के अनुसार मुआवजा प्राप्त व्यक्तियों का भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 (धारा 4) द्वारा अधिसूचना की तिथि को पंचायत परिवार पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार चिन्हित करके प्रथम चरण में सूची तैयार कर ली गई है। प्रथम चरण में जारी इस सूची में ऐसे परिवारों को जगह दी गई है,जिनकी भूमि या घर या दोनों ही परियोजना द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया हो और संबंधित पंचायत में उनका रिकार्ड प्राप्त हो चुका हो। ऐसे परिवारों को मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार में रखा गया है। द्वितीय चरण में प्रथम चरण से छूटे लोगों को स्थान दिया जाएगा। जैसा कि विदित हो कि परियोजना द्वारा 18 प्रभावित पंचायतों से भूमि अधिग्रहण किया गया है। अत: इन पंचायतों के 1408 परिवार जिसमें से 297 परिवारों की भूमि और घर, 481 परिवार जिनकी केवल भूमि का अधिग्रहण, 40 परिवारों के केवल घरों का अधिग्रहण, 587 परिवार जिनकी केवल शामलात भूमि का अधिग्रहण और तीन परिवार जिनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो के रूप में चिन्हित किए गए हैं। उनकी सूची अधिसूचना हेतु उपायुक्त कार्यालय को भेजी गई है। यह अधिसूचना पंचायत वार प्रभावित परिवारों को अवलोकनार्थ 16 मई, 2023 से 14 जून, 2023 तक ग्राम पंचायतों, संबंधित पटवार सर्किल और संबंधित तहसील में उपलब्ध है। अत: प्रभावित परिवारों से अनुरोध है कि अपनी-अपनी संबंधित ग्राम पचांयत के आधार पर या जहां से भूमि का अधिग्रहण किया गया है, ये सूचियां देख सकते हैं।

सूचियां परियोजना कार्यालय और उपायुक्त की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अत: जिस प्रभावित का नाम इस सूची में शामिल नहीं है या गलत है या भूमि संबंधी संशय है तो ऐसी स्थिति में दावा या आक्षेप लिखित रूप में उप-महाप्रबंधक रेणुकाजी बांध परियोजना या संबंधित तहसीलदार ददाहू, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, नौहराधार, राजगढ़, सैटलमेंट कार्यालय वासनी, नारग कार्यालय में 14 जून, तक प्रात: 10 बजे से सायं पांच बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त दावे या आक्षेप मान्य नहीं होंगे। बांध परियोजना की तरफ से प्रभावित परिवारों से आग्रह किया जाता है कि परियोजना प्रभावित ग्राम पंचायतों ददाहू, पनार, दीद बगड़, कोटला मोलर, पराड़ा, लाना भाल्टा, नेरी नामण, और खालाक्यार व अन्य में जिन भी परिवारों की भूमि या घर का अधिग्रहण किया गया हो तो संबंधित ग्राम पंचायतों या पटवार वृत्तों या तहसीलों में अपना नाम देख सकते हैं। इस संबंध में अगर आपका कोई दावा या आक्षेप हो तो तय सीमा में लिखित में पदाधिकारियों के पास दर्ज करवा सकते हैं।

प्रोजेक्ट के लिए 947 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण
काबिलेजिक्र है कि महत्त्वाकांक्षी रेणुकाजी बांध परियोजना के निर्माण हेतु लगभग 947 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। लोग अब अबलोकन कर रहे हैं।

प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास-पुनस्र्थापना योजना
मुआवजा प्राप्त प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 19 जूनवरी, 2009 को एक योजना का अनुमोदन किया गया जोकि पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन योजना के नाम से जानी जाती है। 22 पन्नों वाली इस योजना में प्रभावित परिवारों को अधिग्रहण के अलावा क्या-क्या अनुदान दिए जाने हैं, किन-किन कल्याणात्मक योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है एवं किस आधार पर प्रभावित परिवारों की श्रेणीबद्धता की जाएगी आदि प्रावधान शामिल हैं।


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