58 साल में रिटायर क्लास फोर को दोबारा नियुक्ति, HC ने सेवानिवृत्त कर्मचारी को दी अंतरिम राहत
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला
हिमाचल हाई कोर्ट ने 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को अंतरिम राहत देते हुए उसी पद और स्थान पर पुन: सेवा में लेने के आदेश दिए हैं। यह आदेश ठाकुरदास बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में पारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उन्हें 30 अप्रैल, 2026 को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया, जबकि उनका दावा है कि उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार है। उन्होंने अदालत से अंतरिम तौर पर उसी पद पर पुन: सेवा में लेने और 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने की अनुमति देने का आग्रह किया। हाई कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्त, 2026 को प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया था, लेकिन रिट याचिका और स्थगन आवेदन पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने अंतरिम व्यवस्था के तहत याचिकाकर्ता को उसी पद और उसी स्थान पर पुन: सेवा में लेने का आदेश दिया, जहां वह 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत था।
अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह आदेश आगे न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन रहेगा। साथ ही, यदि याचिकाकर्ता को विभाग से कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसे वापस करना होगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभों की राशि दो सप्ताह के भीतर विभाग/नियोक्ता के पास जमा कर देता है, तो प्रतिवादी उसे अदालत के आदेश के अनुसार तत्काल पुन: सेवा में लें। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर 2026 को होगी। आदेश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पारित किया। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने फैसले का स्वागत किया है।
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