मनरेगा में काम के लिए आधार जरूरी

By: Jan 9th, 2017 12:02 am

योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए देनी होगी कॉपी

नई दिल्ली— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अब आधार कार्ड का होना जरूरी है। मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि योजना के तहत जो लोग पंजीकरण कराते हैं, उन्हें आधार की प्रति देनी होगी या उन्हें 31 मार्च, 2017 तक पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब तक संबंधित व्यक्ति के पास आधार नहीं आ जाता, तब तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, तस्वीर के साथ किसान पासबुक, मनरेगा के तहत जारी रोजगार कार्ड तथा राजपत्रित या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र पहचान के रूप में स्वीकार होगा। जिन लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है, वे पंजीकरण की रसीद या आवेदन की प्रति संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों के लिए आधार के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के लिए जरूरी आदेश जारी कर रहा है। लोगों को आधार संख्या हासिल करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए आधार (वित्तीय एवं अन्य सबसिडी, लाभ एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) कानून 2016 की धारा 7 का उपयोग किया है। इस धारा के तहत यह अनिवार्य है कि जहां सरकार भारत के संचित निधि से सबसिडी, लाभ या सेवा देती है, वहां संबंधित व्यक्ति से सत्यापन या आधार संख्या होने के बारे में साक्ष्य मांगे जा सकते हैं।


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