भविष्य निधि न देने पर कंपनी पार्टनर को सजा
शिमला— पीएफ की राशि नहीं देने पर भविष्य निधि संगठन ने एक कंपनी के पार्टनर को सजा सुनाई है। उसे छह महीने के लिए शिमला की कैंथू जेल भेजा गया है। मंडी जिला के थलोट की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भविष्य निधि की राशि जमा नहीं करवाने, पैनल डेमेजिज न भरने व ब्याज न देने का आरोप है। इसे लेकर कंपनी के पार्टनर को रिकवरी अधिकारी द्वारा सजा सुनाई गई है। यह कंपनी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही है। इस कंपनी पर 10 लाख 22 हजार 343 रुपए की रिकवरी का क्लेम है, जिसे लेकर उसे वारंट जारी किए गए थे। मंडी जिला पुलिस ने कंपनी के संबंधित अधिकारी को भविष्य निधि संगठन के रिकवरी अधिकारी के समक्ष पेश किया, जहां से इसे कैंथू जेल भेजा गया है। क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर उमा मंडल ने उन सभी कंपनियों को ताकीद की है जिन्होंने अभी तक कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में पैसे जमा नहीं किए हैं कि वे जल्द यह राशि जमा करवाएं। उन्होंने मार्च 2017 में पूरा बैकलॉग खत्म करने को कहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य निधि संगठन ने रिकवरी के लिए विशेष अभियान चलाया है, कंपनियों से वसूली की जा रही है।
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