रेट लिस्ट न लगाने पर कसा शिकंजा

By: Mar 4th, 2017 12:07 am

newsनालागढ़ – नालागढ़ के दुकानदारों पर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रेट लिस्ट न मिलने और प्रतिबंधित पोलिथीन  के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस दौरान जहां सल्लेवाल और चौकीवाला बाजार में मीट चिकन, सब्जी फल करियाना की दुकानों पर औचक दबिश देकर रेट लिस्ट न मिलने पर चार दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं मौके पर करीब दो क्विंटल फल, सब्जी, दाल, चावल, चीनी जब्त करके आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं छह दुकानों में पोलिथीन पाउच और बैग पाए जाने के की सूरत में हिमाचल प्रदेश कूड़ा-कचरा नियंत्रण अधिनियम-1995 के तहत 3500 रुपए के चालान काटे गए। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निरीक्षक गिरीश नेस्टा द्वारा की गई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निरीक्षक द्वारा सल्लेवाल व चौंकीवाला में करीब 30 दुकानों पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके तहत रेट लिस्ट न मिलने और पोलिथीन पाए जाने की स्थिति में चालान व जुर्माना सहित करीब दो क्विंटल सामग्री भी जब्त की गई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले निरीक्षक नालागढ़ गिरीश नेस्टा ने कहा कि निरीक्षण के दौरान रेट लिस्ट न मिलने पर चार दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं मौके पर करीब दो क्विंटल फल, सब्जी, दाल, चावल, चीनी जब्त करके आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं छह दुकानों में पोलिथीन पाउच और बैग पाए जाने के की सूरत में हिमाचल प्रदेश कूड़ा-कचरा नियंत्रण अधिनियम-1995 के तहत 3500 रुपए के चालान काटे गए।


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