मतदान वाले दिन राजपत्रित अवकाश

By: Apr 2nd, 2017 12:01 am

शिमला— राज्य सरकार ने 36-भोरंज निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के दृष्टिगत समस्त सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नौ अप्रैल को राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। दिहाड़ीदार कर्मियों तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 धारा-25 के अंतर्गत कर्मियों के लिए भी यह देय अवकाश होगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न भागों में कार्यरत कर्मचारियों, जिन्हें भोरंज विधानसभा क्षेत्र में मत देने का अधिकार है, को इस दिन विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अवकाश संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा कर्मचारी को मत देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा।


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