चरस तस्कर को चार वर्ष जेल
चंबा — अतिरिक्त जिला एवं सत्र एवं विशेष न्यायाधीश- दो चंबा पारस डोगर की अदालत ने शिव राम पुत्र भगतराम वासी गांव कंडेउ पीओ लेसुईं तहसील चुराह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष की कैद व पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दो नवंबर 2014 को शिव राम कंधे पर बैग उठाकर बनीखेत की ओर से आ रहा था। पुलिस टीम को देखकर शिव कुमार ने घबरा कर मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस को शिव राम की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर पीछा कर धर दबोचा। पुलिस ने शक के आधार पर शिव राम की तलाशी लेने पर कब्जे से 950 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने शिव राम के खिलाफ डलहौजी थाना में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दज कर हवालात में बंद कर दिया। बाद में पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर चालान अदालत में आगामी कार्रवाई हेतु दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में तेरह गवाह पेश कर शिव राम पर लगे आरोप को साबित किया। बहरहाल, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिव राम को चरस तस्करी में दोषी को चार वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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