पंजाब में रियल एस्टेट एक्ट को अधिसूचना मंजूर

By: May 12th, 2017 12:02 am

चंडीगढ़— पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंदर सिंह ने राज्य में रियल एस्टेट (विनयमन एवं विकास) एक्ट 2016 को लागू करने के लिए नियमों संबंधी अधिसूचना को हरी झंडी दे दी है। शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैप्टन सिंह ने घाटे में चल रहे रियल एस्टेट को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की है। उन्होंने मकानों के लिए प्लॉट या फ्लैटों के आबंटन के लिए आरक्षित श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर आबंटन करने के आदेश दिए हैं। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि मकान निर्माण और शहरी विकास, स्थानीय निकाय तथा ग्रामीण विकास विभाग अगली बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करेंगे, जिसमें राज्य के बेघरों के लिए मकानों को लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। आधिकारिक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संभावनाएं तलाशने को कहा है। कमजोर वर्गों के लिए छोटे घर बनाने के लिए हर परियोजना के कुल क्षेत्र का पांच प्रतिशत रकबा इसके लिए रखना सुनिश्चित किया जाए। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जायदाद खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) एक्ट 2016 को लागू करने के लिए मकानों और शहरी विकास विभाग को नियम और विनियमन तैयार करने के लिए हरी झंडी दे दी है, ताकि बिल्डर आम लोगों के साथ ठगी न कर सकें।

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