बड़सर आरएलए ने दो बार वसूला ग्रीन टैक्स

By: May 21st, 2017 12:01 am

 पीडि़त को चार हजार का लगा चूना, अब रिफंड करने से भी मुकर गया विभाग

बिझड़ी— ग्रीन टैक्स भुगतान में एक व्यक्ति को चार हजार रुपए का फटका लग गया है। व्यक्ति से ग्रीन टैक्स के रूप में दो बार रुपयों की वसूली की गई है। जबकि नियमानुसार साल में एक ही बार ग्रीन टैक्स का भुगतान करना होता है। एक गाड़ी का दो बार ग्रीन टैक्स काटा गया है। इस कारण अब आरएलए बड़सर कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। व्यक्ति से दो बार ग्रीन टैक्स के रूप में आठ हजार की राशि काटी गई है, जबकि एक बार ग्रीन टैक्स महज चार हजार रुपए काटा जाना था।  वहीं आरएलए के मुख्य कार्यालय में संपर्क करने के बाद भी मामला सुलझ नहीं पाया है। मुख्य कार्यालय का जवाब भी प्रभावित के लिए दुख भरा रहा। मुख्य कार्यालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अतिरिक्त कटा टैक्स वापस नहीं हो सकता। इसके चलते अब व्यक्ति उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। जानकारी के अनुसार शशि कुमार से दो बार ग्रीन टैक्स की वूसली की गई है।  गौरतलब है कि गाड़ी फिटनेस के समय सरकार द्वारा ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। इस मामले में गाड़ी फिटनैस टेस्ट के दौरान 15 मई, 2017 को  4000 हजार रुपए ग्रीन टैक्स काटा गया।  उपभोक्ता शशि कुमार जब 17 मई, 2017 को फाइल जमा करवाने गया तो डीलिंग हैंड ने फिर से चार हजार रुपए ग्रीन टैक्स के रूप में जमा कर लिए। जब उपभोक्ता ने दोबारा से टैक्स काटने की बात की तो उन्होंने बताया कि सब पीछे से कटकर आ रहा है।  उपभोक्ता ने इस बारे में एसडीएम  बड़सर  से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में डीलिंग हैंड ही कुछ बता सकते हैं। वही कार्रवाई कर सकते हैं, इसके लिए वही उत्तरदायी हैं।

उपभोक्ता अदालत में जाने की तैयारी में पीडि़त

प्रभावित उपभोक्ता शशि कुमार विभाग के रवैये से निराश हैं। शशि कुमार ने कहना है कि दो बार ग्रीन टैक्स का भुगतान तर्कसंगत नहीं है। चार हजार की राशि का उन्हें अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि वह मामले को उपभोक्ता अदालत में उठाएंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना पेश आ सकती है। संबंधित विभाग को अपने कार्य में पारदर्शिता लानी चाहिए।

वापस नहीं मिलेेंगे पैसे

डीलिंग हैंड मोटर रजिस्टे्रशन बड़सर अशोक कुमार का कहना है कि फाइल जमा करते समय दोबारा से अन्य टैक्स भी जमा किए जाने थे, लेकिन बिना ग्रीन टैक्स के अन्य टैक्स भी जमा नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से दो बार ग्रीन टैक्स उपभोक्ता से वसूला गया है। इस संदर्भ में उन्होंने हैड आफिसर बात की, तो बताया गया कि जो कट गया वह कट गया, उसे रिफंड नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने सिस्टम साफ्टवेयर की गलती भी स्वीकार की है।

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