बाल श्रम कानून संशोधनों पर अलख

By: Jun 14th, 2017 12:05 am

धर्मशाला —  जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा के सौकणी दा कोट पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व चाइल्डलाइन द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर देश भर में कार्यरत चाइल्डलाइन सेवा 1098 में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सौकणी द कोट के अंबेडकर भवन में जिला कांगड़ा विधिक सेवा प्राधिकरण व चाइल्डलाइन कांगड़ा के संयुक्त तत्त्वावधान में मनाया गया। इस दौरान जिला बाल न्याय परिषद की प्रधान न्यायाधीश नेहा देहिया ने विशेष रूप से उपस्थित होकर स्थानीय लोगों को बाल श्रम निषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने वर्ष 2016 में बाल श्रम कानून में हुए संशोधनों के बारे में भी विस्तार से जनकारी प्रदान की। वहीं उन्होंने पोक्सो, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि के साथ-साथ बाल न्याय अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।  इस दौरान चाइल्डलाइन कांगड़ा के निदेशक रमेश मस्ताना ने चाइल्डलाइन 1098 टोल-फ्री सेवा के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की तथा बाल श्रम की रोकथाम हेतु सहयोग की कामना की। चाइल्डलाइन के समन्वयक मनमोहन सिंह ने भी चाइल्डलाइन की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली के बारे में बताया। इस दौरान ग्राम पंचात सौकणी दा कोट के उपप्रधान सुभाष चंद ने भी सभी का धन्यवाद किया तथा आह्वान किया कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम पंचायत में आयोजित किए जाएं, ताकि आम जन मानस को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारिया प्राप्त हो सकें। कार्यक्रम के दौरान चाइल्डलाइन से परामर्षदाता बलदेव सिंह, टीम सदस्य जितेंद्र, सतीश, खुला आश्रय से रजनी देवी, अंबालिका चौधरी, अनिल सहित ग्राम पंचायत सौकणी दा कोट के वार्ड सदस्य भी मौजूद रहे।

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