बिना आईडी न चलाने दें इंटरनेट

By: Jun 1st, 2017 12:02 am

यमुनानगर प्रशासन के साइबर कैफे मालिकों को कड़े निर्देश

यमुनानगर – जिलाधीश रोहतास सिंह खरब ने पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखे गए पत्र के तहत भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए है कि जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को घटित होने से रोकने के लिए यह अति आवश्यक है कि जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में सभी साइबर कैफों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएं। साइबर कैफों के मालिकों द्वारा बिना पहचान पत्र के किसी को भी इंटरनेट का प्रयोग करने की अनुमति न दी जाए। पहचान पत्रों का आवश्यक अभिलेख रखा जाए। प्रत्येक कैफे में उचित मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी वारदात करने के उद्देश्य से उपरोक्त स्थानों का इस्तेमाल न कर सके। जिलाधीश खरब द्वारा जारी आदेशों में साइबर कैफों के संचालकों, मालिकों को निर्देश दिए गए है कि जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा के आदेशों की पालना सुनिश्चित करें कि यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में सभी साइबर कैफों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। साइबर कैफों के मालिकों द्वारा बिना पहचान पत्र के किसी को भी इंटरनेट का प्रयोग करने की अनुमति न दी जाए। पहचान पत्रों का आवश्यक अभिलेख रखा जाए। प्रत्येक कैफे में उचित मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। ये आदेश 30 जून से आगामी दो माह के लिए प्रभावी रहेंगे। आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर यह आदेश एक तरफा जारी किए गए है, जो आम जनता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ आवश्यक है।


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