महिला सदस्य की नियुक्ति पर कोर्ट ने मांगा जवाब
शिमला — प्रदेश हाई कोर्ट ने उपभोक्ता कमीशन में महिला सदस्य की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने प्रार्थी सुनीता शर्मा द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद आदेश पारित किए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उपभोक्ता कमीशन में महिला सदस्य की नियुक्ति कानूनन गलत है। आरोप लगाया गया है कि उपभोक्ता कमीशन में मीना कुमारी की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है। प्रति ने दलील दी है कि चयन सूची में मीना कुमारी तीसरे और प्रार्थी दूसरे स्थान पर थी। प्रार्थी के अनुसार उसे और मीना कुमारी को बराबर अंक दिए गए हैं और नियमों के अनुसार यदि दो अभ्यर्थियों को समान अंक दिए जाते हैं, तो उस स्थिति में जो अभ्यर्थी उम्र में बड़ा होता है उसे नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी ने दलील दी कि वह मीना कुमारी से उम्र में बड़ी है और 25 वर्ष का वकालत के अनुभव भी है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मीना कुमारी को उपभोक्ता कमीशन के सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की है।
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