कांग्रेस को झटका, नोटा पर रोक नहीं

By: Aug 4th, 2017 12:02 am

नई दिल्ली — गुजरात की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में नोटा (इसमें से कोई नहीं) का इस्तेमाल रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय से कांग्रेस को गुरुवार को झटका लगा। न्यायालय ने आठ अगस्त को होने वाले इस चुनाव में नोटा का उपयोग नहीं किए जाने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने गुजरात कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है, जिस पर बहस आवश्यक है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की याचिका पर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा और अब कोर्ट 18 सितंबर को इस पर विस्तृत सुनवाई करेगा। कांग्रेस की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव स्थगित नहीं किए गए तो यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला होगा। शीर्ष न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल से संबंधित अधिसूचना काफी समय पूर्व 2014 में ही जारी कर चुका था। ऐसे में कांग्रेस को इसकी कमियां इस समय क्यों नजर आ रही हैं।

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