रिटायर्ड डीआईजी को मिला वरिष्ठता का लाभ
डमटाल — रिटायर्ड डीआईजी हिमाचल पुलिस केके इंदौरिया, उनके साथी एके शारदा व अन्य के पक्ष में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (केट) व उच्च न्यायालय के फैसले को उचित ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त अधिकारियों के पक्ष में फैसला देते हुए केंद्रीय सरकार और अन्य की सिविल अपील को निरस्त कर दिया। इससे श्री इंदौरिया को सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठता के आधार के लाभ का रास्ता साफ हो गया है। श्री इंदौरिया ने बताया कि वह अपने अधिकार की लड़ाई वर्ष 2012 से लड़ रहे थे। सर्वप्रथम उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण चंडीगढ़ में वर्ष 2012 में सरकार के 2010 के फैसले को चुनौती थी, जिसका फैसला 10, अक्तूबर, 2012 को उनके पक्ष में आया। इसमें केट ने सभी लाभ श्री इंदौरिया को देने के निर्देश दिए, लेकिन केंद्र सरकार व अन्य ने उच्च न्यायालय में 2014 में अपील दायर कर दी, फिर भी श्री इंदौरिया व अन्य के पक्ष में फैसला हुआ। वहीं केंद्रीय सरकार व अन्य ने वर्ष 2016 को सुप्रीम कोर्ट में पुनः चुनौती दे दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में केके इंदौरिया व उनके साथी अरविंद कुमार शारदा तथा अन्य के पक्ष में फैसला सुनाया।
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