जुलाई के जीएसटी बकाए पर ब्याज

By: Sep 3rd, 2017 12:04 am

नई दिल्ली — केंद्रीयउत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष जुलाई के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकाए पर ब्याज चुकाना होगा। हालांकि बकाए के भुगतान पर लगने वाला विलंब शुल्क नहीं लगेगा। सीबीईसी ने शुक्रवार को यह स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक कैश/क्रेडिट खाते से राशि कट जाएगी तभी जीएसटी भुगतान प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें कहा गया है कि जो करदाता 25 अगस्त तक जुलाई महीने के जीएसटी का भुगतान नहीं करेंगे, उसको ब्याज चुकाना होगा। जुलाई, 2017 के लिए जो करदाता जीएसटीआर 3बी फार्म नहीं भर सके हैं, उन्हें विलंब शुल्क से छूट दी गई है, लेकिन बकाए कर पर ब्याज का भी भुगतान करना होगा। जीएसटीआर पहली से पांच सितंबर तक और जीएसटीआर दो और तीन क्रमशः 10 और 15 सितंबर तक भरना होगा।


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