अब स्कूलों पर सरकार सख्त

By: Oct 8th, 2017 12:05 am

बिलासपुर – अब देश भर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यह जिम्मा संबंधित स्कूलों के प्रबंधन का होगा। हाल ही में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्कूल प्रशासन को बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। बच्चों को प्रताडि़त करने पर सीधी कार्रवाई होगी, जबकि किसी भी प्रकार की परेशानी पेश आने पर तत्काल बच्चों को मद्द उपलब्ध करवानी होगी। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधकों को अपनी बसों का रंग पीले रंग में रंगवा कर स्कूल बस लिखवाना होगा जबकि किराए पर ली गई बसों पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखवाना अनिवार्य किया गया है। बिलासपुर के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने खबर की पुष्टि की है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में दिए गए निर्देशों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशोें के साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास व उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों को समस्त सरकारी व गैर सरकारी पाठशालाओं में लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में जिलास्तरीय बाल सुरक्षा कमेटी की प्रथम बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इन निर्देशों के अनुसार वे पाठशालाएं जो यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं उन स्कूलों को अपनी बसों को पीले रंग में रंगवा कर उनके आगे पीछे स्कूल बस लिखवाना होगा तथा जो बसें किराए पर ली गई हैं उन पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखवाना होगा। उन्होंने बताया कि बस चालक के पास वैध लाइसेंस के साथ पांच साल का अनुभव होना अनिवार्य बनाया गया है तथा बस में परिचालक व एक महिला परिचारक का होना भी आवश्यक है। वरिष्ठ व कनिष्ठ विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग शौचालय  होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों की पालना करवाने बारे बच्चों से प्रतिक्रिया ली जाएगी तथा पुलिस को स्कूली वाहनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।


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