ऑनलाइन भेजें पेड़ कटान की अर्जी

By: Oct 1st, 2017 12:05 am

ऊना —  सरकार ने पेड़ काटने की परमिशन की प्रक्रिया को हाईटेक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति पेड़ काटने की अनुमति के लिए वन मंडलाधिकारी ऊना को ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इस नई ऑनलाइन प्रक्रिया में ऐसे पेड़ काटने की अनुमति ली जा सकती है, जो कि सरकारी जमीन में हो या फिर ऐसे पेड़ जिन्हें घर, स्कूल व सार्वजनिक स्थान पर पेड़ गिरने से नुकसान व अप्रिय घटना होने का अंदेशा हो। इसी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सरकार ने वृक्ष काटने की अनुमति को लेकर कार्रवाई अमल में लाई है। हाल ही में शुरू की गई इस प्रक्रिया के चलते ऊना में व्यक्ति सरकारी भूमि व अप्रिय घटना को दावत देने वाले पेड़ों का ब्यौरा देकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ फर्द व जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। आवेदन डीएफओ के नाम से ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन मिलने के बाद डीएफओ संबंधित रेंज अधिकारी को ऑनलाइन ही आवेदन की सत्यता जांचने के आदेश जारी करेगा, जिसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर रेंज आफिसर द्वारा डीएफओ कार्यालय में भेजनी होगी। आवेदन के 15 दिनों के भीतर पेड़ कटान की तमाम औपचारिकताओं को पूरी तरह जांचने के बाद आवेदनकर्ता को ऑनलाइन ही परमिशन मिल पाएगी। इस प्रक्रिया के अपनाने के बाद अब हादसों को न्योता देने वाले पेड़ों का कटान संभव हो पाएगा। इस प्रक्रिया में मलकीती रकबे से संबंधित पेड़ों के कटान की अनुमति नहीं मिलेगी। केवल उन्हीं पेड़ों के कटान की अनुमति मिलेगी जो सरकारी भूमि पर होंगे या फिर ऐसे पेड़ जिनसे नुकसान होने का खतरा हो।


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