एचपीयू को नई सरकार देगी नया कुलपति

By: Dec 24th, 2017 12:15 am

शिमला — हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अब नई सरकार में  स्थायी कुलपति मिलेगा। आचार संहिता के लागू होने के चलते वीसी के चयन की प्रक्रिया अधर में ही लटक गई थी। हालांकि कुलपति की नियुक्ति के लिए विवि के कुलाधिपति एवं राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में सर्च कमेटी बनाई गई है। सर्च कमेटी में मुख्य सचिव, सचिव शिक्षा, सचिव राज्यपाल व केंद्रीय विवि कांगड़ा के कुलपति प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री  शामिल हैं, लेकिन यह कमेटी आचार संहिता लागू होने से पहले कुलपति की नियुक्ति पर किसी का चयन नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस सरकार ने पूर्व कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए वीसी के लिए सर्च कमेटी गठित कर दी थी और उसके बाद आवेदन भी मांगे गए थे, लेकिन यूजीसी नियमों के तहत आवेदन न होने पर राज्यपाल ने दोबारा वीसी पद के लिए आवेदन मांगे। सर्च कमेटी ने 14 सितंबर तक वीसी पद के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए कई आवेदन भी राजभवन पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद आचार संहिता लगने से यह प्रक्रिया भी अधर में लटक गई। नई सरकार बनने के बाद अब दोबारा वीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब नए सरकार के शपथ लेने के बाद सरकार प्रदेश विवि के लिए स्थायी कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। नई सरकार पहले प्राप्त आवेदनों में से ही किसी का चयन कुलपति पद के लिए करेगी या फिर किसी अन्य को ही इस पद पर नियुक्ति दी जाएगी, इस पर चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी प्रो. एडीएन बाजपेयी 23 मई को सेवानिवृत्त हुए थे और सरकार ने प्रो वीसी प्रो. राजेंद्र सिंह चौहान को अतिरिक्त कार्यभार सौंप रखा है।

कुलपति पद पर नियुक्ति को शर्तें

एचपीयू में कुलपति पद के लिए यूजीसी रेगुलेशन एक्ट-2010 और एचपीयू एक्ट-1970 के तहत आवेदक के पास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर पद में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदक के पास किसी फैकल्टी या विभाग में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उनके पास किसी रिसर्च इंस्टीच्यूट, बोर्ड ऑफ स्टडीज, अकादमिक परिषद, ईसी, सीनेट या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का भी अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही यदि कोई आवेदक वर्तमान में किसी विभाग या संस्थान में कार्यरत हैं, तो उन्हे विजिलेंस क्लीयरेंस की कॉपी भी आवेदन के साथ लगानी होगी। वीसी का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।


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