नाहन में दहेज मांगने पर तीन साल की जेल
नाहन— नाहन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन की अदालत ने दहेज मांगने के आरोपियों को तीन वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डा. अबिरा बासु की अदालत ने दहेज मांगने, पत्नी से मारपीट, मानसिकता व शारीरिक तौर पर प्रताडि़त करने के आरोप में यह सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायावादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शीजा पुत्री जय सिंह निवासी नजदीक जेबीटी स्कूल नाहन की शादी संदीप वर्मा से वर्ष 2008 में हुई थी। शादी के बाद से ही शीजा के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगे तथा कम दहेज लाने पर शीजा से उसका पति मारपीट भी करता था। साथ ही शीजा के पति ने उसका एटीएम कार्ड भी छीन लिया गया और उसे एटीएम कार्ड भी यूज नहीं करने दिया जाता था। आरके शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में छानबीन कर अदालत में चालान पेश किया था, जिसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दहेज मांगने के दोषी संदीप वर्मा, विमला वर्मा व राजीव वर्मा निवासी नवी मुंबई को तीन वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक आरोपी को 1010 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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