चंडीगढ़ में सस्ती दरों पर मिलेंगे प्लाट

By: Jan 3rd, 2018 12:02 am

शहरी आवास विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले ; दो माह में बनेगी विशेष नीति, पहले आओ पहले पाओ के तहत लाभ

चंडीगढ़— पंजाब सरकार द्वारा किफायती दरों पर प्लाट और आवास उपलब्ध करवाने वाली कालोनियों के लिए आगामी दो माह में एक विशेष नीति लाई जा रही है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाओं वाले आवास उपलब्ध करवाना है। पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विन्नी महाजन, अतिरिक्त  मुख्य सचिव आवास एवं शहरी विकास विभाग ने दी। आवास व शहरी विकास विभाग द्वारा अप्रैल, 2017 से लेकर अब तक सार्वजनिक हित में पहल कदमियों का जिक्र  करते हुए विन्नी महाजन ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह द्वारा तय किए विकासमुखी एजेंडे के अंतर्गत विभाग द्वारा सूबे के सभी नागरिकों के लिए सस्ती दरों पर आवास देने और शहरों में कारोबार और उद्योग के लिए अपेक्षित स्थान उपलब्ध करवाई जाएगी। विभाग के कामकाज को और निखारने व लोगों को अधिक सुचारू ढंग से सेवाएं  देने के लिए उठाए कदमों का विस्तार में जिक्र करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि ई-सीएलयू सेवाएं शुरू करने के अलावा सभी अथॉरिटियों में ई-नीलामी की शुरुआत की, राजस्व आधार पर बनाए मास्टर पलान को शुरू करने के साथ-साथ पुडा की अनाधिकृत कालोनियों और निर्माण के रोक संबंधी विशेष मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। इसी तरह पुड्डा की मोबाइल ऐप शुरू करने के अलावा अथॉरिटी के एस्टेट कार्यालयों में पहले आओ, पहले पाओ की सेवा अमल में लाई गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इन पहल कदमियों को वर्ष 2018 में नई बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा। सभी मास्टर प्लानों को ऑनलाइन शुरू किया जाएगा और इनमें ई-सीएलयू को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कालोनियों के विकास के लिए लाइसेंस को ई-अपू्रवल, मंजूरी देना और ऑनलाइन इमारतों की योजना, नक्शे  को भी इसी साल शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शुरू की गई पंजाब शहरी आवास योजना, 2017 के अंतर्गत सूबे के सभी शहरों द्वारा आवेदन पत्र पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इन सभी आवेदनों को सत्यापित किया जाएगा और अगले तीन महीनों में अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिससे मकानों के निर्माण और ग्रांटों का वितरण साल 2018 में शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह गणतंत्र दिवस पर इस योजना का आरंभ करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मैरिज पैलेसों से संबंधित नीति पहले ही अमल अधीन है और साल 2018 में इसको पूर्ण रूप में अमलीजामा पहना दिया जाएगा। आगामी तीन महीनों में विद्यार्थियों, मजदूरों और वरिष्ठ नागरिकों के किराए पर रहने के लिए विशेष नीतियां बनाई जाएंगी। भवन निर्माण के नए नियमों की तैयारी प्रक्रियाधीन है और 31 मार्च,  2018 से पहले इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी का गठन भी किया है। यह अथारिटी आवासीय कालोनियों से संबंधित लोगों की मुश्किलों को शीघ्रता से हल करने और विभिन्न क्षेत्रों में रियल एस्टेट की कार्य प्रणाली को और यकीनी व पारदर्शी बनाने के प्रयत्न भी करेगी। इस अवसर पर दीपिंदर सिंह, कमल किशोर यादव, रवि, परमजीत सिंह और सलाहकार पंजाब लैंड रिकार्ड सोसायटी एनएस सांघा भी उपस्थित थे।


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