निजी स्कूलों को 15 दिन का अल्टीमेटम
सोलन – शिक्षा विभाग ने जिला के दस निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा है। विभाग ने मान्यता रिन्यू न करवाए जाने पर इन स्कूलों को 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि 15 दिनों में मान्यता रिन्यू नहीं करवाई गई ,तो संबंधित विभाग की मान्यता को नियमित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि ये स्कूल खुले रहते हैं ,तो एक लाख रुपए जुर्माना किए जाने के साथ स्कूलों को बंद किए जाने के आदेश जारी किए जाएंगे। विभाग की इस कार्रवाई के बाद निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बीते माह करीब दो दर्जन निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी गई थी कि मान्यता को जल्द रिन्यू करवाया जाए अन्यथा आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कुछ निजी विद्यालयों ने शिक्षा अधिकार के तहत मान्यता को रिन्यू करवा लिया था। हैरानी की बात है कि जिला के दस निजी स्कूल ऐसे हैं , जिन्होंने अभी भी मान्यता रिन्यू नहीं करवाई है। आने वाले दिनों में इन निजी विद्यालयों पर शिकंजा कसा जा सकता है। इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले हजारों बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक सकती है। बताया जा रहा है कि ये निजी विद्यालय सोलन, अर्की तथा बीबीएन क्षेत्र में स्थित हैं। इन विद्यालयों को अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बाद जुर्माना भी लगाया गया है। प्रत्येक विद्यालय को विभाग ने निर्धारित समय सीमा में मान्यता को रिन्यू न करवाए जाने पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि यदि 15 फरवरी तक मान्यता को रिन्यू नहीं करवाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इन आदेशों के बाद निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
नियमों को पूरा नहीं कर रहे स्कूल
पता चला है कि इन विद्यालयों में द्वारा सरकारी नियमों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अधिकतर ऐसे विद्यालय हैं , जहां पर खेल के लिए न तो मैदान है और न ही आधारभूत ढांचा पर्याप्त मात्रा में है। यही वजह है कि इन विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा एनओसी भी प्रदान नहीं की गई है। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक चंद्रेश्वर शर्मा का कहना है कि फिलहाल मान्यता रिन्यू न करवाने वाले निजी विद्यालयों को जुर्माना लगाया गया है इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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