स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन बढ़ा
चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के अंतर्गत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के सेवा नियमों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये नियम सोमवार पहली जनवरी से लागू होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि एनएचएम के कर्मचारियों के साथ किए गए वादे के आधार पर इन नियमों की घोषणा तय समय सीमा में पहली जनवरी से लागू कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा। इसके तहत कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इनमें पहली श्रेणी में विशेषज्ञों के अतिरिक्त पांच वर्ष तक के संतोषजनक सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को वर्तमान या प्रविष्टी स्तर का अधिकतम मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें प्रति माह 500 रुपए चिकित्सा भत्ता या ईएसआई योजना का लाभ मिलेगा तथा मूल वेतन में पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्घि की जाएगी। विज ने बताया कि दूसरी श्रेणी के ऐसे कर्मचारी जिनका सेवाकाल पांच से दस वर्ष तक पूरा हो चुका है। इन कर्मचारियों को मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार तीसरी श्रेणी में दस वर्षों से अधिक की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा समय-समय पर संशोधित हाऊस रेंट देय होगा। इन कर्मचारियों को वर्तमान या प्रविष्टी स्तर का अधिकतम वेतन मिलेगा तथा 500 रुपए चिकित्सा भत्ता प्रति माह या ईएसआई योजना का लाभ तथा मूल वेतन में तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन कर्मचारियों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता टीए व डीए नियमों में भी संशोधन किया गया है। प्रथम श्रेणी में 20 हजार रुपए से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के यातायात के लिए द्वितीय श्रेणी रेल सुविधा, एससी बस या टैक्सी तथा दैनिक भत्ता नियमानुसार 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी में दस हजार से 20 हजार रुपए तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी रेल, डिलैक्स बस या टैक्सी सुविधा तथा नियमानुसार दैनिक भत्ता 300 से बढ़ाकर 500 रुपए तथा तीसरी श्रेणी में दस हजार रुपए तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को थर्ड एसी रेल, साधारण बस सुविधा व दैनिक भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। इसी प्रकार दूसरे प्रदेशों में यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं में सकारात्मक बदलाव किया गया है।
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