आज से सीट बैल्ट पहनना जरूरी

By: Feb 17th, 2018 12:20 am

100 दिन का एजेंडा तय कर पुलिस ने सख्ती से लागू किया नियम, अवहेलना पर कटेगा चालान

शिमला— हिमाचल प्रदेश में गाड़ी चलाते समय सीट बैल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे यातायात नियमों में इसका प्रावधान पहले से है परंतु इसका गंभीरता से अनुपालन नहीं किया जाता था। अब पुलिस ने इसे अनिवार्य कर दिया है। वाहन चलाते समय सीट बैल्ट न पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंर्तगत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शनिवार से इस नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी कर दिए है। पुलिस ने पूरे प्रदेश में विशेष जागरूकता अभियान चलाया था, जिसके तहत वाहन मालिकों को भी नियमों में चलने की सीख दी गई। प्रदेश पुलिस द्वारा 100 दिनों के एक्शन प्लान के अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने, खनन व वन माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पुलिस ने पिछले चार सप्ताह की अवधि में मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 152 व्यक्तियों, जिनमें 10 नेपाली भी शामिल हैं, के विरुद्ध 125 अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिनसे 52.802 किलोग्राम चरस, 516 ग्राम अफीम, 156.2 किलोग्राम चूरा पोस्त, 58.48 किलोग्राम गांजा, 137.9 ग्राम हेरोइन, 19.83 ग्राम कोकीन, 7.92 ग्राम स्मैक, 6400 नशीली गोलियां, 16274 नशीले कैप्सूल, 105 बोतलें नशीले पेय ) व  55 इंजेक्शन बरामद किए हैं।  उपरोक्त अवधि में खनन अधिनियम के तहत 492 चालान किए गए हैं, जिनमें से पुलिस द्वारा 371 चालानों को कम्पाउंड करके 26.84 लाख रुपए की राशि दोषियों से जुर्माने के तौर पर प्राप्त की है। 19 जनवरी से 15 फरवरी तक पुलिस विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के 323 चालान किए गए हैं। बिना हैलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के लिए 12769  चालान किए गए हैं। तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाने के 1017 , गाडी चलाते हुए मोबाइल फोन सुनने के 1069 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है । बिना सीट बैल्ट पहनकर गाड़ी चलाने के बारे में 7308 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। इस के अतिरिक्त चार सप्ताह की अवधि में आम लोगों को जागरूक करने के लिए 3559 स्थानों पर यातायात जागरूकता नाके लगाए गए। पुलिस ने इस अवधि में वन माफिया के खिलाफ भी शिकंजा कसा है। इसके तहत 42 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इन अभियोगों में अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लगभग 68 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। वहीं गुडि़या हेल्पलाइन के तहत 26 जनवरी से आज तक कुल 95 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 79 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा16 शिकायतों में कार्रवाई की जा रही है।


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