चरस तस्कर को दस साल जेल
कुल्लू —स्पेशल जज -दो कुल्लू जीयालाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी के एक दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें उत्तराखंड के गांव मोहिनी रावत के रहने वाले दीवाकर सिंह को दस साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 13 फरवरी, 2015 को हैड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह की टीम ने नग्गर के साथ लगते जाणा नाला के पास गश्त के दौरान उक्त आरोपी से चरस बरामद की थी। यह व्यक्ति बैग लेकर पैदल आ रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गया और मौके से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही और जब उक्त आरोपी की तलाशी ली गई, तो उसके बैग से एक किलो 512 ग्राम चरस बरामद की गई। यह मामला मनाली थाने में दर्ज था, जिसका ट्रायल न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज-दो कुल्लू जीया लाल आजाद की अदालत ने अभियोग साबित होने पर चरस के साथ धरे गए आरोपी दीवाकर सिंह को दस साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उक्त व्यक्ति को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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