नियमों के तहत हो जेओए भर्ती

By: Feb 18th, 2018 12:01 am

शिमला  – जेओए (आईटी) के लिए की जाने वाली भर्तियों को नियमों के तहत करने की मांग जेओए (आईटी) 447 संघर्ष संघ ने सरकार से की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राहुल ने सरकार से आग्रह किया हैं कि जेओए (आईटी) 556 कोड में भर्ती नियमों के अनुसार ही भर्तियां की जाएं। उन्होंने कहा कि यदि स्पष्टीकरण के आधार पर भर्ती की गई तो युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोड 447 में  भर्ती-नियमों को दरकिनार करते हुए स्पष्टीकरण के आधार पर भर्ती की थी, जिस पर 11 केस कोर्ट में अभी भी विचाराधीन हैं। संघर्ष संघ का कहना है कि जो योग्यता आवेदन-पत्र के समय तय की गई थी, उसी के आधार पर भर्तियां भी होनी चाहिएं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि  संविधान के अनुछेद 309 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार राज्यपाल की स्वीकृति से भर्ती नियम बनाती है। लिखित परीक्षा के बाद भर्ती नियम में न तो छूट दी जा सकती है और न ही नियम बदला जा सकता है। उनका आरोप है कि जब कोड 447 में कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बिना सरकार की अनुमति के कम्प्यूटर डिप्लोमा में छूट दे दी थी, जबकि भर्ती नियम में मान्यता प्राप्त संस्थानों से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य था। इस असंवैधानिक आदेश से खफा पात्र उम्मीदवार कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जबकि आपत्र उम्मीदवार नौकरी कर रहे हैं। अध्यक्ष ने मांग की कि अब जो भी भर्तियां पोस्ट कोड 556 के तहत करवाई जानी हैं, वे तय नियमों के तहत करवाई जाएं।


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