दागी अफसरों पर मांगा अनुपूरक शपथपत्र
शिमला — दागी छवि वाले अधिकारियों के खिलाफ चल रही अदालती कार्यवाही में हाई कोर्ट ने अब प्रदेश के मुख्य सचिव को अनुपूरक शपथ पत्र देने के आदेश दिए हैं। इस मामले ने अफसरशाही में हड़कंप मचा रखा है, जिस पर हाई कोर्ट भी सख्त है। दागदार छवि वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है, इस बारे में अदालत जानना चाहती है। ऐसे में अब मुख्य सचिव से अनुपूरक शपथ पत्र मांगा गया है, जिनको निजी तौर पर यह शपथ पत्र देना होगा। अदालत ने पूछा है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का स्टेटस क्या है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए मुख्य सचिव को यह अनुपूरक शपथ पत्र आगामी दो सप्ताह में दायर करने को कहा है। हाई कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर हुई है जिस पर सुनवाई चल रही है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से अदालत को यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनके आदेशों पर दागदार छवि वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। सरकार की कार्रवाई की अद्यतन स्थिति क्या है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से यह जानकारी उनके निजी शपथ पत्र के माध्यम से तलब की है। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से यह भी पूछा है कि क्या दागदार छवि वाले इन अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर नियुक्ति दी गई है, क्योंकि याचिका में ये भी आरोप हैं कि दागदार छवि वाले अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर नियुक्त किया गया है। हाई कोर्ट के समक्ष यह जानकारी रखी गई थी कि सोलन में तैनात सहायक ड्रग नियंत्रक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चल रही है। अदालत ने इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट यह जानना चाहती है कि ऐसे कितने अधिकारी हैं, जिनकी छवि दागदार है। कितनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। यह जानकारी टेबुलर फॉर्म में उपलब्ध करवानी होगी।
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