अपराध में शामिल अफसर घिरे

By: Apr 27th, 2018 12:06 am

हाई कोर्ट ने नौ मई को मांगा सारा रिकार्ड, हिमाचल प्रदेश के 66 अधिकारी शामिल

शिमला— हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों में संलिप्त राज्य के 66 अधिकारियों का रिकार्ड तलब किया है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा है कि इन सभी अफसरों का आपराधिक रिकार्ड नौ मई को पेश किया जाए। यह अहम फैसला मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि प्रदेश के 66 अधिकारी आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के कारण विभागीय जांच भुगत रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा उन अधिकारियों को संवेदनशील पदों से नहीं हटाया गया, जो अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए गए। इन तथ्यों को उजागर करने वाले पत्र को बतौर जनहित याचिका मानते हुए हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश पारित किए। कालाअंब की स्टील एसोसिएशन द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार द्वारा रिश्वतखोर अधिकारियों को सवेंदनशील पदों से नहीं हटाया गया है। उदाहरण देते हुए प्रार्थी ने शिकायत की कि ईटीओ गणेश दत्त ठाकुर के खिलाफ चंबा और नाहन में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकियां दर्ज हैं। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त अधिकारी ने अपने रिश्तेदार के नाम बैंक में खाता खोला और रिश्वत की मोटी रकम उसमे जमा करवाता रहा। नादौन में उसने एक होटल कुलदीप ठाकुर के माध्यम से खरीदा, जबकि वह होटल उक्त अधिकारी की पत्नी मीनू ठाकुर के नाम है।

जेलों में मेडिकल सुविधा पर क्या कदम उठाए

शिमला— प्रदेश की जेलों में मेडिकल की उचित सुविधा न होने के मामले की सुनवाई आगामी 17 मई तक टल गई है। मामले में हाई कोर्ट ने  सचिव (गृह) को आदेश दिए थे कि वह शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि जेलों में मेडिकल सुविधा देने और जेलों में डाक्टर की तैनाती के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अदालत को आग्रह किया गया कि इस बारे शपथपत्र दायर करने बारे अतिरिक्त समय दिया जाए, जिस कारण मामले की सुनवाई टल गई।  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सचिव को भी आदेश दिए थे कि वह जेलों में पाई गई कमियों के बारे में ताजा शपथ पत्र दायर करें।

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