खनन अधिकारी धर्मशाला को तुरंत बदलो

By: Apr 26th, 2018 12:07 am

गलत तथ्य पेश करने पर हाई कोर्ट के आदेश, आईपीएच-बिजली बोर्ड भी तलब

शिमला— मकलोडगंज में अवैध कब्जे मामले में खनन अधिकारी जिला कांगड़ा को हाई कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर करने के आदेश पारित किए हैं। अधिकारी ने खनन को लेकर उच्च न्यायालय में गलत तथ्य पेश किए थे। इसके चलते कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को आदेश पारित कर खनन अधिकारी का अविलंब तबादला करने को कहा है। इसी मामले में विद्युत विभाग और आईपीएच को भी हाई कोर्ट ने तलब किया है। आईपीएच विभाग ने कहा कि मकलोडगंज-धर्मशाला के 147 होटलों में से सिर्फ नौ के कनेक्शन बहाल हुए हैं। अन्य सभी होटलों के पेयजल कनेक्शन अवहेलना के चलते काटे गए हैं। हाई कोर्ट में बिजली बोर्ड धर्मशाला के मुख्य अभियंता सहित निदेशक उद्योग और खनन अधिकारी धर्मशाला अदालत के समक्ष पेश हुए। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए खनन अधिकारी द्वारा दिए गए गलत बयान पर राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिए कि उक्त अधिकारी को अविलंब ट्रांसफर किया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने बिजली बोर्ड धर्मशाला के मुख्य अभियंता को आदेश दिए थे कि वह उन मामलों का पूरा रिकार्ड अदालत के समक्ष पेश करें, जिसमें अदालती आदेशों की अनुपालना करते हुए बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं। मुख्य अभियंता को आदेश दिए गए कि वह उन सभी मामलों की लिस्ट अदालत के समक्ष पेश करें, जिसके तहत मकलोडगंज-भागसूनाग में बिजली के कनेक्शन कामर्शियल यूनिट को दिए गए हैं। अदालत ने आदेश दिए बिजली बोर्ड के अधिकारी मौके पर जाकर यह रिपोर्ट तैयार करें कि जिन संस्थाओं की बिजली काटी गई है, क्या वे संस्थान किसी जेनेरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह पानी का कनेक्शन कटने पर क्या किसी बोरवेल का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। हाई कोर्ट ने यह आदेश विदेशी महिला अब्दुला गजाला के लिखे पत्र पर संज्ञान लेने वाली याचिका में दिए।

विदेशी महिला के पत्र पर एक्शन

विदेशी महिला अब्दुला गजाला ने मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिख कर मकलोडगंज में हो रहे पेड़ो के अवैध कटान के बारे में अवगत करवाया था। इसी मामले में अदालत को सीडी के साथ एक शिकायत पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया कि अदालती आदेशों के बावजूद इलाके में पेड़ काटे जा रहे हैं।

अपने सपनों के जीवनसंगी को ढूँढिये भारत  मैट्रिमोनी पर – निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन!


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App