मृतकों की पेंशन हड़पने पर कैद
गोहर की अदालत ने धभेहड़ के ग्रामीण डाक सेवक को दो साल की दी सजा
चैलचौक— उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर अशोक कुमार वत्सल की अदालत ने बालीचौकी तहसील के अंतर्गत धभेहड़ डाकघर के ग्रामीण डाक सेवक प्रेम सिंह को धोखाधड़ी कर वृद्धावस्था पेंशन और आरडी के रुपए हड़पने के जुर्म में दो साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त ने दो बुजुर्ग व्यक्तियों खेकराम व झाबे राम की पेंशन जो मनीऑर्डर से आता था, उनकी मौत के बाद अपने अंगूठे लगाकर निकालता रहा। इसके लिए उसने गवाहों के जाली हस्ताक्षर भी किए। अभियुक्त ने मृतक खेकराम की वृद्धावस्था पेंशन के सात मनीऑर्डर व झाबे राम के चार मनीऑर्डर निकाले। इसी तरह अभियुक्त ने स्थानीय निवासी सावित्री देवी नामक महिला की 50747 रुपए की मेच्योर आरडी के फर्जी हस्ताक्षर कर विड्रोल फार्म भरकर सारे पैसे हड़प लिए। इन मनीऑर्डर पर लगे अंगूठों के निशान व हस्ताक्षर के नमूनों को फोरेंसिक लैब जुन्गा भेजा गया, जहां फिंगर प्रिंट व दस्तावेज विशेषज्ञ ने उक्त अंगूठों के निशान व फर्जी हस्ताक्षर अभियुक्त के पाए गए। अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाकर मामले को अदालत में सिद्ध कर दिया।
50 हजार की आरडी भी डकार गया डाकिया
सहायक जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने बताया कि औट थाना में 2012 में डाक सेवा कुल्लू के आईपीओ अधिकारी ने प्रेम सिंह के खिलाफ दो मृत वृद्धों की पेंशन फर्जी तरीके से निकालने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच में अभियुक्त ने वृद्धों की पेंशन के अलावा सावित्री देवी की 50747 रुपए की आरडी के पैसों का गबन भी किया था। सावित्री देवी ने बालीचौकी के धभेहड़ डाकघर में 100 रूपए प्रतिमाह की आरडी खोली थी, जो कि मेच्योर हो चुकी थी। जब वह अपनी आरडी के पैसे लेने डाकघर गई तो खाते में पैसे न पाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
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