तंबाकू से 88 लाख जुर्माना

By: May 12th, 2018 12:01 am

चार जिलों के जिलाधीशों ने हाई कोर्ट को सौंपा शपथपत्र

 शिमला— प्रतिबंध के बावजूद प्रदेश भर में तंबाकू उत्पाद की धड़ल्ले से बिक्री होने पर शिकंजा कसते हुए सिर्फ चार जिलों से ही 8819820 रुपए जुर्माना वसूला गया। यह जानकारी एसपी कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, ऊना और शिमला ने अपने-अपने शपथ पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट को दी। एसपी कांगड़ा ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि पहली जनवरी 2017 से 25 अप्रैल 2018 तक कांगड़ा में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के चालान किए गए, जिससे 1001160 रुपए जुर्माना वसूला गया। एसपी मंडी के शपथपत्र के अनुसार तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर चालान के जरिए 2686100 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसी तरह कुल्लू में 2193980 रुपए, ऊना में 915350 रुपए और शिमला में 2023230 रुपए का जुर्माना वसूला गया। दो अक्तूबर 2012 से सभी तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद तंबाकू उत्पादों की बिक्री किए जाने पर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य निदेशक को प्रतिवादी बनाया और जवाब-तलब किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने राज्य के मुख्य सचिव और आबकारी कराधान विभाग सहित सभी जिलाधीश तथा एसपी से जवाब मांगा था। रामनगर निवासी अंकुश धोबल द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

छात्रों का फ्यूचर हो रहा बर्बाद

तंबाकू उप्ताद छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद करवाने बारे आदेश पारित करें। मामले की सुनवाई 29 मई को निर्धारित की गई है।

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