अनुवाद में हुई छेड़छाड़
कठुआ प्रकरण में बचाव पक्ष ने जड़ा गंभीर आरोप
पठानकोट— जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक आठ वर्षीय बच्ची के बलात्कार एवं हत्या के मामले में बचाव पक्ष ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत को जो उर्दू से अंग्रेजी में अनुदित दस्तावेज मुहैया कराए हैं, उनमें अनुवाद में काफी छेड़छाड़ की गई है। जिला एवं सत्र अदालत में रोजाना सुनवाई के दसवें दिन बचाव पक्ष के वकील असीम साहनी और एके साहनी के अनुसार जिस आरोपी ने जुवेनाइल होने की प्रार्थना कोर्ट को दी थी, उस पर कोर्ट ने मेडिकल की रिपोर्ट मांगी है। बचाव पक्ष ने मंगलवार को अदालत में कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जो उर्दू से अंग्रेजी में अनुवादित कापियां उन्हें दी गई है उनमें छेड़छाड़ (टेंपरिंग) की गई है। अदालत ने बुधवार तक अभियोजन पक्ष से अपना पक्ष रखने को कहा है। बचाव पक्ष ने अदालत से यह शिकायत भी की कि आरोपियों को उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। इससे पूर्व अदालत में प्रथम गवाह की जिरह मंगलवार को भी पूरी नहीं हो पाई जो सोमवार को शुरू हुई थी। इस कारण मंगलवार को कोई नई गवाही इस केस में नहीं हुई। जो भी गवाह इस केस में पेश करने के लिए आए थे, उनको सुरक्षा के कारण किसी के सामने नहीं लाया गया है।
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