चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पहली अगस्त तक रोक

By: Jul 26th, 2018 12:02 am

नई दिल्ली — दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय को पहली अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एके पाठक ने बुधवार को श्री चिदंबरम को अंतरिम राहत देने के साथ ही उनसे प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करने और बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश भी दिया। श्री चिदंबरम ने 23 जुलाई को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।


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